Air ticket refund norms : डीजीसीए ने एयर टिकट रद्द करने के नियमों में प्रस्तावित किए बदलाव, 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर नहीं लगेगा शुल्क

Air ticket refund norms नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर टिकट रद्द करने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत यात्री अब 48 घंटे के भीतर अपनी टिकट रद्द करा सकेंगे और उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

नए प्रस्तावित नियम

डीजीसीए ने एक मसौदा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा एयरलाइंस को रिफंड की प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी करनी होगी।

क्या है 48 घंटे का लुक-इन विकल्प?

नए प्रस्तावित नियमों के तहत एयरलाइंस को यात्रियों को 48 घंटे का लुक-इन विकल्प प्रदान करना होगा। इस दौरान यात्री अपनी टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सिवाय इसके कि उन्हें संशोधित उड़ान के लिए सामान्य प्रचलित किराए का भुगतान करना होगा।

क्या हैं इसके अपवाद?

यह सुविधा उन उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिनका प्रस्थान बुकिंग की तारीख से 5 दिनों के भीतर है अगर टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है। इसके अलावा 48 घंटे के बाद यात्री को संशोधन के लिए प्रासंगिक रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

एयरलाइंस की जिम्मेदारी

डीजीसीए ने प्रस्ताव दिया है कि अगर टिकट ट्रेवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाता है तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं।

रिफंड की प्रक्रिया

एयरलाइंस को रिफंड की प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी करनी होगी। इसके अलावा एयरलाइंस को यात्रियों को उनके रिफंड के बारे में सूचित करना होगा और उन्हें किसी भी समस्या के समाधान के लिए सहायता प्रदान करनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *