गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को दी 6 महीने की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली :- रेप केस के आरोपी आसाराम को कोर्ट से राहत मिली है। गुजरात कोर्ट ने आसाराम को राहत देते हुए 6 महीने की अंतरिम जमानत दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी चिकित्सकीय स्थिति और उपचार के अधिकार को देखते हुए जमानत दी है।

कोर्ट में पेश की ये दलील

आसाराम के पक्ष ने अदालत में दलील दी कि 86 वर्षीय आसाराम हार्ट पेशेंट हैं और उन्हें उचित उपचार का अधिकार है। जोधपुर हाई कोर्ट ने पहले ही उनकी चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए उन्हें 6 महीने की जमानत दी थी। यदि इस 6 महीने की अवधि में उनकी अपील की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती है, तो वे फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जब जोधपुर हाई कोर्ट ने आसाराम की चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत दी थी, तो गुजरात हाई कोर्ट अलग रुख नहीं अपना सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि राजस्थान सरकार इस जमानत को चुनौती देती है, तो गुजरात सरकार भी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगी।

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