गोवा :- गोवा में लगातार बढ़ रही गैंगवार की घटनाओं और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताओं ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत जिला मजिस्ट्रेटों को तीन महीने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की हैं ताकि अपराधियों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। यह निर्णय राज्य के गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया जिसमें पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति की गंभीरता पर विस्तृत चर्चा की।
हाल के महीनों में गोवा के विभिन्न इलाकों में आपसी गैंग संघर्ष की कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कई लोगों की जान जा चुकी है। पर्यटक राज्य के रूप में प्रसिद्ध गोवा में ऐसी घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि जिला मजिस्ट्रेट अब NSA के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में ले सकेंगे यदि उससे सार्वजनिक शांति को खतरा होने की आशंका हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों में भय पैदा करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्दोष लोगों को किसी भी स्थिति में परेशान नहीं किया जाएगा और सभी कार्रवाई कानूनी दायरे में होगी।
पुलिस विभाग ने भी राज्य भर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है जिसके तहत अवैध हथियार रखने वालों और अपराधी गिरोहों पर नजर रखी जाएगी। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि राज्य में शांति व्यवस्था बहाल होगी और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। गोवा सरकार का यह निर्णय अपराध पर सख्त नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।