रामपुर :-रामपुर न्यायालय ने दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को दोषी मानकर सात वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि अब्दुल्ला ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पैन कार्ड हासिल किए और इस पूरी प्रक्रिया में आजम खां की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अदालत के फैसले के बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई है।
इस मामले की शिकायत भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा छह वर्ष पहले दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला ने गलत पहचान प्रस्तुत की और नियमों को दरकिनार करके अतिरिक्त पैन कार्ड प्राप्त किया। मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेजों की जांच की गई और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए जिनके आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध किया।
फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं जबकि विरोधी इसे कानून की जीत के रूप में देख रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहचान से संबंधित किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को गंभीर अपराध माना जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।