Delhi HC नई दिल्ली:- दिल्ली हाई कोर्ट ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए केंद्र सरकार के क्राउडफंडिंग पोर्टल को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया है। इस पोर्टल को 2021 में लॉन्च किया गया था लेकिन यह अब तक केवल 3.9 लाख रुपये ही जुटा पाया है जबकि 4,097 मरीज पंजीकृत हैं।
हाई कोर्ट ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. राजीव बहल करेंगे। इस समिति का उद्देश्य पोर्टल को पुनर्जीवित करना और अधिक धन जुटाने के लिए रणनीति बनाना है दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के परिवारों का कहना है कि पोर्टल की कमी और सरकारी समर्थन की कमी के कारण उन्हें अपने प्रियजनों का इलाज कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी ।
पोर्टल की विशेषताएं
– मरीजों की प्रोफाइल और उनकी बीमारी की जानकारी
– ऑनलाइन दान करने की सुविधा
– आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत दान पर कर छूट
– सीएसआर फंडिंग के लिए भी सुविधा
दान कैसे करें
– पोर्टल पर जाएं: (लिंक उपलब्ध नहीं है)
– मरीज की प्रोफाइल चुनें
– दान की राशि भरें
– ऑनलाइन भुगतान करें