ORS के नाम पर नहीं बिकेगा फलों का जूस

नई दिल्ली। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बुधवार को एक ऑर्डर जारी किया जिसमें फ्रूट-बेस्ड बेवरेज, रेडी-टू-सर्व ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है, जिनके ब्रांड नेम या प्रोडक्ट नेम में ‘ORS’ शब्द का इस्तेमाल होता है। FSSAI ने कहा कि ये प्रोडक्ट रिटेल स्टोर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे हैं, जबकि पहले के ऑर्डर में ऐसे ड्रिंक्स के लिए ORS शब्द इस्तेमाल करने की इजाजत पहले ही वापस ले ली गई थी।

ORS के नाम पर नहीं बिकेगा फलों का जूस

FSSAI ने 14 अक्टूबर के अपने पिछले ऑर्डर और 15 अक्टूबर को जारी क्लैरिफिकेशन का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि कोई भी फूड प्रोडक्ट, चाहे वह फ्रूट-बेस्ड हो, नॉन-कार्बोनेटेड हो या रेडी-टू-ड्रिंक हो, ट्रेडमार्क वाले नाम में या किसी भी रूप में, जिसमें प्रीफिक्स या सफिक्स भी शामिल है, ‘ORS’ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

इस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 का उल्लंघन है। इन निर्देशों के बावजूद, FSSAI ने पाया कि ऐसे कई प्रोडक्ट ऐसे नामों से बेचे जा रहे हैं जिनमें ORS शामिल है।

नियमों को उल्लंघन पर होगा एक्शन- FSSAI

इसे रोकने के लिए, FSSAI ने अधिकारियों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल आउटलेट पर तुरंत इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया है ताकि उन फूड प्रोडक्ट की पहचान की जा सके जो ORS शब्द का इस्तेमाल करके ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं।

अगर ऐसा पाया जाता है, तो इन प्रोडक्ट को बिक्री से हटा दिया जाना चाहिए और इसमें शामिल कंपनियों के खिलाफ रेगुलेटरी कार्रवाई की जानी चाहिए। अधिकारियों को FSSAI को एक डिटेल्ड एक्शन टेकन रिपोर्ट भी भेजनी चाहिए, जिसमें इंस्पेक्शन, उल्लंघन और प्रोडक्ट हटाने की स्थिति की लिस्ट हो।

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