SC issues : महिला वकीलों की पीओएसएच शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बीसीआई को नोटिस जारी किया

SC issues नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने महिला वकीलों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को नोटिस जारी किया है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि पीओएसएच अधिनियम बार काउंसिलों के सामने अन्य वकीलों के खिलाफ शिकायतों पर लागू नहीं होता है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीओएसएच अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब नियोक्ता-नौकरी का संबंध होता है और बार काउंसिलों को वकीलों का नियोक्ता नहीं माना जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि यह फैसला महिला वकीलों को पीओएसएच अधिनियम के तहत संरक्षण से वंचित करता है और उनके लिए कोई स्थायी शिकायत निवारण समिति नहीं है ।

याचिका में कहा गया है कि पीओएसएच अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को काम के स्थान पर यौन उत्पीड़न से बचाना है, और यह अधिनियम बार काउंसिलों पर भी लागू होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 जो पेशेवर दुर्व्यवहार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित है पीओएसएच अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करती है।

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