SC Hearing on SIR नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट में विशेष आंतरिक समीक्षा (एसआईआर) पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग (ईसीआई) के पास व्यापक कवायद करने की अधिकारिता है। सिंघवी ने तर्क दिया कि ईसीआई की शक्ति सीमित है और इसे केवल एक निर्वाचन क्षेत्र या छोटे समूह के लिए आयोजित किया जा सकता है न कि व्यापक रूप से है सिंघवी ने कहा, “यह एक व्यापक कवायद है जो ईसीआई आर्टिकल 324 से प्राप्त कर रहा है जो अनुमति नहीं है। यह अधिकारिता की कमी है।” उन्होंने आगे कहा कि ईसीआई को संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं से आगे जाने की अनुमति नहीं है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि यदि विशेष समीक्षा की जा रही है तो प्रक्रिया को उचित ठहराया जाना चाहिए। सिंघवी ने तर्क दिया कि ईसीआई केवल प्रक्रिया को बदलने के बहाने मूलभूत परिवर्तन नहीं कर सकता है। ईसीआई ने तर्क दिया है कि एसआईआर एक आवश्यक और न्यायसंगत प्रक्रिया है और यह मतदाता सूची की शुद्धता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए है। हालांकि, सिंघवी ने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और उन्हें अपने मताधिकार से वंचित कर रही है ।