Man arrested नई दिल्ली:- 1989 में मुफ्ती सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण मामले में आरोपी शफात अहमद शंग्लू को सीबीआई की रिमांड देने से अदालत ने इनकार कर दिया जिसके बाद आरोपी को रिहा कर दिया गया है। सीबीआई ने शंग्लू को 1 दिसंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था ।
शंग्लू पर आरोप है कि उसने जेकेएलएफ के आतंकवादियों के साथ मिलकर रूबिया सईद का अपहरण किया था। रूबिया सईद ने 2022 में अदालत में गवाही देते हुए यासीन मलिक और तीन अन्य लोगों को अपने अपहरणकर्ता के रूप में पहचाना था। सीबीआई ने शंग्लू को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में रिमांड की मांग की थी लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद शंग्लू को रिहा कर दिया गया है।