Parliament approves : तंबाकू पर बढ़ेगा उत्पाद शुल्क, संसद ने दी मंजूरी

Parliament approves नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार, अब तंबाकू उत्पादों पर 60-70% तक उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है ।

लोकसभा ने बुधवार को इस विधेयक को पारित कर दिया जिसे गुरुवार को राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना है जिससे सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और तंबाकू की खपत को कम करने में मदद मिलेगी ।

तंबाकू उत्पादों पर बढ़ेगा उत्पाद शुल्क

– अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू पर 60-70% उत्पाद शुल्क

– सिगार और चेरूट पर 25% या 5,000 रुपये प्रति 1,000 स्टिक्स, जो भी अधिक हो

– सिगरेट पर 2,700-11,000 रुपये प्रति 1,000 स्टिक्स

– च्यूइंग तंबाकू पर 100 रुपये प्रति किलो

वित्त मंत्री ने कहा कि इस बढ़े हुए उत्पाद शुल्क से सरकार को लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा जिसका उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा ।

तंबाकू की खेती को बढ़ावा देने के लिए कदम

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तंबाकू की खेती को कम करने और किसानों को अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि 10 राज्यों में 1 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर तंबाकू की खेती को अन्य फसलों में परिवर्तित किया जा रहा है।

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