Enhance rate कर्नाटक:- कर्नाटक सरकार ने राज्य में मृत्यु के कारणों की पुष्टि दर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वर्तमान में राज्य में केवल 26.73% मृत्यु के कारणों की पुष्टि की जाती है जो कि एक बड़ा अंतर है और स्वास्थ्य योजना और रोग निगरानी को प्रभावित करता । इस समस्या का समाधान करने के लिए, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2024 को लागू किया है जो 16 जनवरी, 2025 से प्रभावी है। इस नियम के तहत, सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को मृत्यु के कारणों की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र जारी करने होंगे ।
नए नियमों के प्रमुख बिंदु:
– मृत्यु के कारणों की पुष्टि: सभी अस्पतालों को मृत्यु के कारणों की पुष्टि करने वाले प्रमाण पत्र जारी करने होंगे।
– प्रमाण पत्र का प्रारूप: प्रमाण पत्र का प्रारूप फॉर्म 4 (हॉस्पिटल में मृत्यु के लिए) और फॉर्म 4A (हॉस्पिटल के बाहर मृत्यु के लिए) होगा।
– प्रमाण पत्र की उपलब्धता: प्रमाण पत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
– मृत्यु की सूचना: मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर देनी होगी।
– मॉनिटरिंग: जिला स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा और निगरानी समिति गठित की जाएगी ।
कर्नाटक सरकार का यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मृत्यु के कारणों की पुष्टि दर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।