SC Refuses : सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो की उड़ान रद्द करने के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया

SC Refuses नई दिल्ली:-  सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करने के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और आवश्यक कदम उठाए हैं, इसलिए फिलहाल न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है गौरतलब है कि इंडिगो एयरलाइंस ने पायलटों के उड़ान ड्यूटी और आराम के नए नियमों के कारण पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिससे लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं। यात्रियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें उड़ान रद्द होने की सूचना नहीं दी गई और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा ।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और आवश्यक कदम उठाए हैं। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है” । इंडिगो एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि वह यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और उड़ानें जल्द से जल्द बहाल करने के लिए काम कर रही है। एयरलाइन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करें और आवश्यक जानकारी के लिए एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाएं ।

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