IndiGo crisis नई दिल्ली:- इंडिगो एयरलाइन के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट आज इंडिगो की उड़ानों में हो रही देरी और रद्दीकरण के मामले में सुनवाई करेगा। यह सुनवाई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) पर होगी जिसमें यात्रियों को समय पर रिफंड और सहायता प्रदान करने की मांग की गई है। इंडीगो एयरलाइन ने पिछले कुछ दिनों में हजारों उड़ानें रद्द की हैं जिससे लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं। यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन ने उन्हें समय पर सूचना नहीं दी और न ही उन्हें उचित सहायता प्रदान की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है लेकिन उसने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई में इंडिगो एयरलाइन को अपना पक्ष रखना होगा। एयरलाइन ने अपने बयान में कहा है कि वह 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच अपनी उड़ानें सामान्य करने की कोशिश कर रही है इंडीगो की इस समस्या के कारण उसके शेयरों में भी गिरावट आई है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के शेयरों में 17% की गिरावट आई है जिससे निवेशकों को लगभग 37,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है ।
इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी इंडिगो एयरलाइन को नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा। आज की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है यह देखना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इंडिगो एयरलाइन को अपने यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करनी होगी और उन्हें समय पर रिफंड देना होगा।