Delhi AQI दिल्ली:- दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गई जिसके बाद आयोग फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली और एनसीआर में कई कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
GRAP-3 के तहत लगाई गई पाबंदियां:
– निर्माण और विध्वंस कार्य पर रोक: दिल्ली और एनसीआर में सभी गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस कार्य बंद रहेंगे।
– वाहनों पर प्रतिबंध: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल लाइट मोटर वाहनों (4 पहिया, LMVs) का दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश/चलना प्रतिबंधित रहेगा।
– स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं: कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड/ऑनलाइन कक्षाएं अनिवार्य होंगी।
– कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम: सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति; बाकी वर्क फ्रॉम होम (WFH)।
– खनन गतिविधियां बंद: पूरे एनसीआर में सभी खनन और संबंधित कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे।
– डीजल जेनरेटर सेट्स का उपयोग प्रतिबंधित: आपातकालीन को छोड़कर डीजल जेनरेटर सेट्स का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है ।