SC Ends दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बीएस3 और इससे नीचे के पुराने वाहनों को दी गई सुरक्षा को हटा दिया है। अब इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की सिफारिश पर लिया गया है जिसमें कहा गया था कि ये वाहन वायु प्रदूषण में बड़ा योगदान करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के संचालन पर बड़ा असर पड़ेगा। अब बीएस3 और इससे नीचे के वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। केवल बीएस6 मानकों को पूरा करने वाले वाहन ही दिल्ली-एनसीआर में चल सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह फैसला वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह फैसला लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।