House arrest क्वालालंपुर:- मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की घर में सजा काटने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि पूर्व राजा द्वारा जारी किया गया शाही आदेश वैध नहीं है और संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया था ।नजीब रजाक जो 1MDB घोटाले में शामिल होने के कारण 2022 से जेल में हैं ने अप्रैल 2024 में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पूर्व राजा सुल्तान अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद शाह ने एक शाही आदेश जारी किया था जिसमें उन्हें घर में सजा काटने की अनुमति दी गई थी।
हालांकि अदालत ने कहा कि यह आदेश वैध नहीं है क्योंकि इसे पार्डन्स बोर्ड की सलाह के बिना जारी किया गया था नजीब रजाक के वकील ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। नजीब रजाक को 2020 में 1MDB घोटाले में शामिल होने के कारण 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में पार्डन्स बोर्ड ने आधा कर दिया था। वे अगस्त 2028 तक जेल में रहेंगे।