GRAP-IV : GRAP-IV समाप्त होने के बाद भी जारी रहेगा ‘नो पीयूसी, नो फ्यूएल’ नियम

GRAP-IV नई दिल्ली:- दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि GRAP-IV प्रतिबंध समाप्त होने के बाद भी ‘नो पीयूसी, नो फ्यूएल’ नियम जारी रहेगा। इसका मतलब है कि अब डेल्ही में कोई भी वाहन बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) के नहीं चलेगा। सिरसा ने बताया कि सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है और इसके लिए 12 PUC केंद्रों को निलंबित कर दिया गया  जिनमें दोषपूर्ण उपकरण पाए गए थे। उन्होंने कहा कि सभी PUC केंद्रों की जांच की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, सरकार ने डेल्ही में 1,000 जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। सिरसा ने बताया कि चार नए वाहन उत्सर्जन परीक्षण केंद्रों को मंजूरी दी गई है और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अतिरिक्त परीक्षण सुविधाएं खोलने की अनुमति दी गई है। डेल्ही की वायु गुणवत्ता वर्तमान में ‘गंभीर’ श्रेणी में है जिसका अर्थ है कि यह स्वस्थ लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें ‘नो पीयूसी, नो फ्यूएल’ नियम भी शामिल है।

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