दिल्ली के होटल-रेस्टोरेंट को बड़ी राहत — अब सिर्फ लिखित आदेश के साथ होगी जांच

नई दिल्ली :- दिल्ली सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत देते हुए नया निर्देश जारी कर दिया है। अब खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या खाद्य व्यवसाय स्थल पर बिना लिखित विभागीय आदेश के निरीक्षण करने की अनुमति नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब आधिकारिक लिखित आदेश के बिना अचानक या बिना कारण किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान की जांच नहीं की जा सकेगी।

 

यह कदम उन शिकायतों के मद्देनजर उठाया गया है जो लंबे समय से होटल-रेस्टोरेंट ऑपरेटरों और कुछ नागरिकों की तरफ से आ रही थीं। शिकायतों में बताया गया था कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिना पूर्व सूचना या औपचारिक आदेश के अचानक निरीक्षण करने आते हैं, जिससे व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ता है और छोटे उधोगों को आर्थिक और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता है।

 

सरकार के नए निर्देश के अनुसार अब किसी भी खाद्य निरीक्षण के लिए पहले से लिखित आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें निरीक्षण का कारण, लक्ष्य और अपेक्षित समय सीमा स्पष्ट होगी। इसके बिना अधिकारियों को किसी होटल या रेस्टोरेंट में प्रवेश करने और जांच करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश खाद्य सुरक्षा आयुक्त (Food Safety Commissioner) के स्तर से दिया गया है, ताकि अधिकारियों की शक्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके और व्यापारियों के अधिकार सुरक्षित रहें।

 

हालांकि अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि वे आपातकालीन या गंभीर स्वास्थ्य-खतरे की स्थिति में उचित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिये भी उच्च स्तर की मंजूरी आवश्यक होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक यह एक संतुलनभरा कदम है, जो खाद्य गुणवत्ता सुरक्षा को बरकरार रखते हुए अवांछित, अचानक जांचों से छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत देगा।

नई साल के समय में यह बदलाव खाद्य व्यवसायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और रोज़मर्रा का संचालन अधिक दबाव में होता है। अब होटल-रेस्टोरेंट संचालक पूर्व सूचना और लिखित आदेश के तहत ही निरीक्षण को स्वीकार करेंगे, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और प्रशासन-व्यवसायियों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *