DGCA नई दिल्ली: देश की शीर्ष विमानन नियामक संस्था नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइनों को नियमों का पालन करने और यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए चेतावनी दी है। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइनों को समय पर नियमों का पालन करना होगा और यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे डीजीसीए ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे अपने संचालन में नियमों का पालन करें और यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइनों को अपने संचालन में नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
नए नियमों के तहत एयरलाइनों के लिए क्या है आवश्यक?
– एयरलाइनों को यात्रियों को 30 मिनट से अधिक की उड़ान में देरी के बारे में सूचित करना होगा।
– एयरलाइनों को यात्रियों को मुआवजा देना होगा यदि उड़ान में देरी होती है या उड़ान रद्द हो जाती है।
– एयरलाइनों को यात्रियों को भोजन और पेय प्रदान करना होगा यदि उड़ान में देरी होती है या उड़ान रद्द हो जाती है।
– एयरलाइनों को यात्रियों को होटल में रहने की व्यवस्था करनी होगी यदि उड़ान में देरी होती है या उड़ान रद्द हो जाती है।