Petition नई दिल्ली: उत्तराखंड के देहरादून में 24 वर्षीय अंजेल चकमा की हत्या के बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है जिसमें रैसियल स्लर को अलग से हेट क्राइम की श्रेणी में शामिल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी ने कहा कि रैसियल स्लर के कारण होने वाली हिंसा और भेदभाव को रोकने के लिए यह आवश्यक a है।
क्या है रैसियल स्लर?
रैसियल स्लर एक ऐसा शब्द या वाक्य है जो किसी व्यक्ति या समूह को उनकी जाति, रंग, धर्म, राष्ट्रीयता या अन्य विशेषताओं के आधार पर अपमानित या भेदभाव करने के लिए उपयोग किया जाता है।
याचिका की मांगें
याचिका में निम्नलिखित मांगें की गई हैं:
– रैसियल स्लर को हेट क्राइम की श्रेणी में शामिल करना
– हेट क्राइम के लिए विशेष पुलिस इकाइयों का गठन
– हेट क्राइम के पीड़ितों को मुआवजा और समर्थन प्रदान करना
कानूनी प्रावधान
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए और 505 में हेट स्पीच और हेट क्राइम के लिए प्रावधान हैं। हालांकि, रैसियल स्लर को अलग से हेट क्राइम की श्रेणी में शामिल करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।