Tax Regime : सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर को समाप्त करने और नए तंबाकू कर व्यवस्था की शुरुआत की तारीख 1 फरवरी तय की

Tax Regime दिल्ली:- भारत सरकार ने 1 फरवरी, 2026 से जीएसटी मुआवजा उपकर को समाप्त करने और नए तंबाकू कर व्यवस्था की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस नए व्यवस्था के तहत तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी दर लागू होगी जबकि बीड़ी पर 18% जीएसटी दर लागू होग। नए कर व्यवस्था के तहत, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा जो वर्तमान जीएसटी दरों के ऊपर होगा। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया जाएगा।

नए कर व्यवस्था के प्रमुख बिंदु:

– जीएसटी दरें: तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी दर, बीड़ी पर 18% जीएसटी दर।

– स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर: पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर लागू होगा।

– अतिरिक्त उत्पाद शुल्क: तंबाकू उत्पादों पर लगाया जाएगा।

– नए नियम: 1 फरवरी, 2026 से लागू होंगे ।

यह नया कर व्यवस्था तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करने और सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाया गया है।

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