IRCTC scam case नई दिल्ली:- दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया गया था ।
ट्रायल कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरोपों में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर तेजस्वी यादव की याचिका पर जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी जब लालू प्रसाद यादव की याचिका पर भी सुनवाई होगी।
आचार संहिता उल्लंघन के आरोप
तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन के अनुबंध एक निजी कंपनी को दिए। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस सौदे में तेजस्वी यादव और उनके परिवार को लाभ पहुंचाया गया।
तेजस्वी यादव का पक्ष
तेजस्वी यादव के वकीलों ने तर्क दिया है कि उनके मुखिया का इस मामले में कोई सीधा या परोक्ष संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कोई सबूत नहीं दिया है कि तेजस्वी यादव ने किसी भी आरोपी से बातचीत की थी या उन्होंने किसी भी तरह की साजिश में भाग लिया था ।