2 Accused नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी। आरोपियों में आदित्य अविनाश सूद (52) और अशिश सतिश मित्तल (37) शामिल हैं, जिन्हें अगस्त 2024 में गिरफ्तार किया गया था इस मामले में आरोप है कि इन दोनों ने अपने खून के नमूनों को बदलकर अपराध को छुपाने की कोशिश की थी। दोनों पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
बंबई उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2025 में इन दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है यह मामला 19 मई 2024 को पुणे के कल्याणी नगर क्षेत्र में हुई एक दुर्घटना से जुड़ा है, जिसमें एक पोर्शे कार ने दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आरोपी के माता-पिता, दो डॉक्टर, और कुछ अन्य लोग शामिल हैं।