COVID Vaccine नई दिल्ली:- केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने विभाग के प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) को कोविड-19 वैक्सीन निर्माताओं को दिए गए सरकारी फंडिंग के बारे में जानकारी “उपलब्ध नहीं” होने का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश महावीर सिंह शर्मा द्वारा दायर एक आरटीआई अपील के बाद आया है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 2020 और 2021 में कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए जारी किए गए हजारों करोड़ रुपये के विवरण मांगे गए थे।
शर्मा ने अपनी आरटीआई आवेदन में पूछा था कि क्या सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को बिना बैंक गारंटी के जारी किए गए 4,500 करोड़ रुपये की राशि वापस की है या नहीं, और क्या इन संस्थानों ने वैक्सीन की खुराकें दी हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सभी भारतीय नागरिकों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन दी गई हैं या कुछ नागरिकों को छोड़ दिया गया और सरकार ने इन वैक्सीनों पर कितना खर्च किया है डीपीआईआईटी ने अपने जवाब में कहा था कि उनके पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है जिसे बाद में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने भी बरकरार रखा था। सीआईसी के सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह सेठी ने अपने आदेश में कहा कि डीपीआईआईटी के लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने स्पष्ट रूप से आवेदक को जानकारी की अनुपलब्धता के बारे में सूचित किया था, लेकिन आयोग ने सार्वजनिक प्राधिकरण को हलफनामे के माध्यम से अपनी स्थिति को औपचारिक रूप से पुष्टि करने का निर्देश दिया है।