Turkman Gate violence नई दिल्ली:- दिल्ली की एक अदालत ने तुर्कमान गेट में हुई हिंसा के मामले में 8 आरोपियों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये आरोपी अफान, आदिल, शाहनवाज, अमीर हमजा, उबैदुल्लाह, अथर, मोहम्मद इम्रान और मोहम्मद इम्रान हैं।
दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को तुर्कमान गेट में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोप लगाया है कि इन आरोपियों ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में हिस्सा लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर की गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन में भड़काऊ संदेश और वीडियो मिले हैं।
दूसरी ओर, आरोपियों के वकीलों ने अदालत में कहा कि पुलिस ने बिना किसी सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया है और जेल अधीक्षक को आरोपियों के स्वास्थ्य की जांच करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है।