EM Funds नई दिल्ली:- भारत सरकार के वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के तहत गठित ग्राम पंचायतों को वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए फंडिंग की आवश्यकता है। इस संबंध में, वन और पर्यावरण मंत्रालय से फंडिंग की मांग की गई है ।वन अधिकार अधिनियम के तहत, ग्राम पंचायतों को वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी दी गई है।
इसके लिए उन्हें फंडिंग की आवश्यकता है ताकि वे वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। वन और पर्यावरण मंत्रालय से फंडिंग की मांग करने का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को वन संसाधनों के प्रबंधन में सक्षम बनाना है। वन और पर्यावरण मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों को फंडिंग की आवश्यकता है ताकि वे वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। उन्होंने कहा कि फंडिंग की मांग करने का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को वन संसाधनों के प्रबंधन में सक्षम बनाना है।