Misconduct in train : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सिविल जज की बहाली पर लगाई रोक, ट्रेन में अशोभनीय व्यवहार का मामला

Misconduct in train नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक सिविल जज की बहाली पर रोक लगा दी है जिन्हें ट्रेन में अशोभनीय व्यवहार के आरोप में बर्खास्त किया गया था। जज पर आरोप था कि उन्होंने 2018 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान शराब पीकर हंगामा किया, महिला सह-यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके सामने पेशाब किया सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें न्यायाधिकारी विक्रम नाथ और संदीप मेहता शामिल थे, ने कहा कि जज का व्यवहार “घृणित” और “गंभीर अपराध” है। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसने जज की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जज को बर्खास्त करने का फैसला “अनुचित और असमान” था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज का व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता इस मामले में जज पर आरोप था कि उन्होंने ट्रेन में शराब पीकर हंगामा किया महिला सह-यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके सामने पेशाब किया। जज को बाद में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने जज की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया है।

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