SC allow : सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर के चित्रों को हटाने की याचिका को वापस लेने की अनुमति दी

SC allow नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर के चित्रों को सार्वजनिक स्थलों और संसद से हटाने की मांग वाली याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी है। यह याचिका एक सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी बी बालमुरुगन ने दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने “फ्रिवोलस” करार दिया था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने का विकल्प दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। बेंच ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी थी कि यदि याचिका खारिज की जाती है तो उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड और उनके खिलाफ लगे आरोपों के बारे में भी सवाल उठाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है लेकिन उन्होंने 2009 में श्रीलंका में शांति के लिए उपवास किया था जिसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दी कि वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद समाज में कुछ सकारात्मक काम करें और अदालत का समय बर्बाद न करें।

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