SC Raps नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने आई-पीएसी छापे के मामले में बंगाल सरकार को फटकार लगाई है और ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसकी जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच कर रही हैं, तो क्या उन्हें पार्टी की गतिविधियों के तहत रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी ।
ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने आई-पीएसी के कार्यालय में छापे के दौरान अधिकारियों को रोकने की कोशिश की और महत्वपूर्ण सबूत ले गईं। बंगाल सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका उद्देश्य टीएमसी को बदनाम करना है।