SC says : सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रॉय की अयोग्यता पर रोक लगाई

SC says नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को भाजपा से टीएमसी में जाने के कारण विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 13 नवंबर 2025 के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच की जानी चाहिए क्योंकि इसमें एआई की भूमिका हो सकती है।

मुकुल रॉय ने 2021 में भाजपा के टिकट पर कृष्णनगर उत्तर सीट से चुनाव जीता था, लेकिन बाद में टीएमसी में शामिल हो गए थे। भाजपा के नेता सुवेंदु अधिकारी और अंबिका रॉय ने उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिका दायर की थी, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच करना आवश्यक है क्योंकि इसमें एआई की भूमिका हो सकती है। बेंच ने कहा, “एआई की भूमिका हो सकती है, हमें नहीं पता कि किसका चेहरा है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की जांच होनी चाहिए”।

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