SC Junks नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति और न्यायिक सुधारों की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसे उसने “पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन” कहा। याचिकाकर्ता कमलेश त्रिपाठी ने मांग की थी कि भारत के सभी अदालतों में एक साल के भीतर मामलों का फैसला किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा, “आप देश में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस तरह की याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक पत्र लिख सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं”। उन्होंने आगे कहा, “आप सिर्फ बाहर खड़े कैमरों के सामने बोलने के लिए याचिका दायर न करें” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका एक “पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन” है और इसका उद्देश्य न्यायिक सुधारों में योगदान देना नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि वह अपने सुझाव मुख्य न्यायाधीश को पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं ।