ED Summons दिल्ली:- दिल्ली की एक अदालत ने ईडी के समन को नजरअंदाज करने के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को दो मामलों में बरी कर दिया है। केजरीवाल पर दिल्ली आकर्षण नीति मामले में ईडी के समन को नजरअंदाज करने का आरोप था।केजरीवाल को बरी करने का फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश (एसीजेएम) पारस दालाल ने सुनाया। अदालत ने कहा कि ईडी के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं।
केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि उनके मुवक्किल ने ईडी के समन को नजरअंदाज नहीं किया था बल्कि उन्होंने अदालत में पेश होने के लिए समय मांगा था यह मामला दिल्ली आकर्षण नीति मामले से जुड़ा है जिसमें ईडी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति में बदलाव किया था। केजरीवाल को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।