SC issues दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के लाल किले हमले में मौत की सजा पाए लेएट आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। आरिफ ने अपनी मौत की सजा के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
आरिफ को 2000 में लाल किले पर हुए हमले में तीन जवानों की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस हमले में लेएट के तीन आतंकवादी शामिल थे, जिन्होंने लाल किले में तैनात जवानों पर गोलीबारी की थी। आरिफ को 2005 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2007 में और सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पुष्टि की थी आरिफ की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ और जेके महेश्वरी की बेंच ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। आरिफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि उनकी मौत की सजा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।