सोनभद्र (उत्तर प्रदेश):- सोनभद्र जनपद के घोरावल क्षेत्र में जिन ग्राम पंचायतों में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा ग्रामीण मतदाताओं को नोटिस वितरित किए गए थे उन सभी मामलों की सुनवाई के लिए अधिकारियों का पैनल लगातार तहसील सभागार में सुनवाई कर रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन करना है ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटे।
सुनवाई के दौरान संबंधित ग्राम पंचायतों के बूथ लेवल अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। एसआईआर की सुनवाई में मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रखने के लिए आवश्यक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। बिना दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में मतदाता का नाम सूची में जोड़ना संभव नहीं होगा।
आगामी 24 जनवरी 2026 एवं 27 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली सुनवाई के दौरान प्रत्येक मतदाता को आधार कार्ड के साथ कुटुंब रजिस्टर की नकल मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट का मूल अंक पत्र वृद्धा विधवा या दिव्यांग पेंशन से संबंधित दस्तावेज खसरा खतौनी के मूल अभिलेख अपने साथ तहसील सभागार में ले जाना अनिवार्य है। सभी मतदाताओं को अपना आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य बताया गया है।
उम्र के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। जो मतदाता 1987 से पहले जन्मे हैं उन्हें केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। वर्ष 1987 से 2004 के बीच जन्म लेने वाले मतदाताओं को दो दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वहीं 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपने साथ स्वयं का एवं माता पिता से संबंधित दस्तावेज ले जाना अनिवार्य होगा। बैंक पासबुक केवल उसी स्थिति में मान्य होगी जब खाता वर्ष 1987 से पहले खोला गया हो।
इस सुनवाई प्रक्रिया में जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत कुमार सिंह तहसीलदार प्रवीण कुमार सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी मुकेश कुशवाहा खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार सिंह पटेल अतुल दुबे अभिषेक उपाध्याय प्रदीप कुमार जायसवाल राही त्रिपाठी विवेकानंद गीता मिश्रा बबीता सिंह सत्यम विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में नोटिस प्राप्त मतदाता भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।