UGC Equity Rules : सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इक्विटी नियमों पर लगाई रोक, गिरिराज सिंह ने कहा- सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

UGC Equity Rules/ नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी है जिसे गिरिराज सिंह ने सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इक्विटी नियमों को “अस्पष्ट” और “दुरुपयोग के लिए सक्षम” बताया है। कोर्ट ने कहा कि यदि यह नियम लागू होते हैं तो यह समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की है।

गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, “सनातन धर्म को बांटने वाले यूजीसी के नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार। यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।” सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “सच्ची न्याय व्यवस्था में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, और माननीय अदालत ने यही सुनिश्चित किया है। कानून की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, और उसकी इंतजाम भी। यह सिर्फ नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि इंतजाम के बारे में भी है।”

यूजीसी के इक्विटी नियमों के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा बहुत संकुचित है और यह कुछ वर्गों को संस्थागत सुरक्षा से वंचित करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव के मुद्दे पर नई चर्चा शुरू हो गई है।

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