SC directs : सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: पेनैनियर नदी विवाद पर केंद्र को गठित करना होगा ट्रिब्यूनल

SC ditects नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेनैनियर नदी के पानी के बंटवारे के विवाद पर केंद्र सरकार को एक ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को एक महीने के भीतर इस ट्रिब्यूनल का गठन करना होगा और इसकी अधिसूचना जारी करनी होगी। तमिलनाडु सरकार ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कर्नाटक पर पेनैनियर नदी पर चेक डैम और पानी के बहाव को रोकने का आरोप लगाया गया था। तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक की इन गतिविधियों से उनके राज्य में पानी की कमी हो रही है और किसानों को नुकसान हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वह एक महीने के भीतर पेनैनियर नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन करे और इसकी अधिसूचना जारी करे।” ट्रिब्यूनल का काम दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद को हल करना होगा। कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु के आरोपों का विरोध किया था और कहा था कि वे अपने राज्य के विकास के लिए आवश्यक परियोजनाएं चला रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की दलीलों को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया।

इस फैसले को तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ी जीत के रूप में देखा है जबकि कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वे ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान करेंगे। पेनैनियर नदी कर्नाटक में उत्पन्न होती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी दोनों राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है, और इसके पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है।

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