SC Requests नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की कस्टोडियल मौत मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट से त्वरित सुनवाई की मांग की है। सेंगर ने अपनी 10 साल की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी जिसे जनवरी में खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह सेंगर की अपील को 11 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करे और तीन महीने के भीतर फैसला सुनाए। बेंच ने यह भी कहा कि पीड़िता के परिवार की अपील, जिसमें सजा को बढ़ाने की मांग की गई है को भी सेंगर की अपील के साथ ही सुना जाए।
सेंगर के वकील सिद्दार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल ने 10 साल की सजा में से 7 साल और 7 महीने जेल में बिता दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेंगर को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वह पहले से ही एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उनकी जमानत को खारिज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत की मांग को खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट से उनकी अपील पर त्वरित सुनवाई की मांग की।