Death case : 2002 के तेलुगु अभिनेत्री मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोप को खारिज किया

Death case नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में तेलुगु अभिनेत्री प्रत्यूषा की मौत के मामले में हत्या के आरोप को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभिनेत्री की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी न कि गला घोंटने से।सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल और मनमोहन की बेंच ने कहा कि प्रत्यूषा की मां सरोजिनी देवी के आरोप कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गिद्दापल्ली सिद्धार्थ रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है और उन्हें 4 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

प्रत्यूषा और सिद्धार्थ रेड्डी के बीच 6 साल से प्रेम संबंध थे लेकिन रेड्डी की मां ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। दोनों ने 23 फरवरी 2002 को एक साथ जहर पी लिया था लेकिन रेड्डी बच गया जबकि प्रत्यूषा की मौत हो गई थी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चिकित्सा और प्रत्यक्ष साक्ष्य यह साबित करते हैं कि प्रत्यूषा की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी। कोर्ट ने कहा कि रेड्डी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया गया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है।

इस मामले में प्रत्यूषा की मां सरोजिनी देवी ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।सिद्धार्थ रेड्डी को 2004 में ट्रायल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसे 2011 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने घटाकर 2 साल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब रेड्डी को 4 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

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