Cheating case : धोखाधड़ी मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

Cheateing Case नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को जमानत दे दी है। भट्ट पर आरोप है कि उन्होंने एक डॉक्टर अजय मुरडिया को अपनी पत्नी की बायोपिक बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जोयमाल्य बागची और विपुल एम पांचोली की बेंच ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को जमानत देते हुए कहा कि यह मामला एक व्यावसायिक लघु विवाद से जुड़ा है और इसे मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है।

भट्ट और उनकी पत्नी को दिसंबर 2025 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें उदयपुर लाया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने जनवरी में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुरडिया ने अपनी शिकायत में कहा है कि भट्ट ने उन्हें अपनी पत्नी की बायोपिक बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया। मुरडिया ने आरोप लगाया है कि भट्ट ने फर्जी बिल बनाए और उनके खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए।

सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट और उनकी पत्नी को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। भट्ट के वकील सिद्दार्थ दवे ने कहा कि यह मामला एक व्यावसायिक लघु विवाद से जुड़ा है और इसे मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भट्ट ने मुरडिया के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत उन्हें चार फिल्में बनानी थीं जिनमें से दो पूरी हो चुकी हैं और तीसरी 70% पूरी हो चुकी है।

मुरडिया के वकील विकास सिंह ने कहा कि भट्ट की कंपनी वित्तीय संकट में है और वह अपने पिछले रेपुटेशन के आधार पर पैसे ले रहे हैं और उन्हें अपनी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो दिवालिया होने की कगार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट और उनकी पत्नी को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *