Martial law : दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लगाने के लिए उम्रकावास की सजा

Martial law दक्षिण कोरिया:- दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लगाने के लिए उम्रकावास की सजा सुनाई है। यून सुक योल को दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लगाने के लिए दोषी ठहराया गया था जिसके कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई थी।

सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जी कुई-योन ने कहा कि यून सुक योल ने अपने पद का दुरुपयोग किया और देश के संविधान को खतरे में डाल दिया। जज ने कहा कि यून सुक योल की कार्रवाई ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डाल दिया और लोगों के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा किया यून सुक योल को पहले ही जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर कई आरोप लगाए गए थे, जिनमें मार्शल लॉ लगाना विरोधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश करना और सरकारी कामकाज में बाधा डालना शामिल था। यून सुक योल ने अपने बचाव में कहा था कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था ताकि देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके लेकिन अदालत ने उनके तर्कों को खारिज कर दिया।

यून सुक योल की सजा के बाद, दक्षिण कोरिया में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। यून सुक योल के समर्थकों ने उनकी सजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है जबकि उनके विरोधियों ने इसे एक ऐतिहासिक न्याय के रूप में देखा है।दक्षिण कोरिया के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, जब एक पूर्व राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने के लिए उम्रकावास की सजा सुनाई गई है। यह सजा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और नेताओं को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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