US Strikes : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ट्रंप के अधिकांश टैरिफ़ पर लगी रोक, राष्ट्रपति को बड़ा झटका

US Strikes वाशिंगटन:-अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ़ पर रोक लगा दी है जो उनके आर्थिक एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) का उल्लंघन किया है जो राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में व्यापार को नियंत्रित करने की शक्ति देता है लेकिन टैरिफ़ लगाने की अनुमति नहीं देता है।

ट्रंप ने अप्रैल 2025 में IEEPA के तहत अधिकांश देशों पर “रिप्रोकल” टैरिफ़ लगाए थे जिसका उद्देश्य व्यापार घाटे को कम करना था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह कदम असंवैधानिक है और कांग्रेस की शक्ति का उल्लंघन करता है।फेसले में चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा, “राष्ट्रपति को टैरिफ़ लगाने की शक्ति देने के लिए कांग्रेस की स्पष्ट अनुमति की आवश्यकता है जो इस मामले में नहीं है।”

इस फैसले से ट्रंप के आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टैरिफ़ उनकी व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। हालांकि ट्रंप के पास अभी भी अन्य तरीकों से टैरिफ़ लगाने के विकल्प हैं जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर।फेसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, “यह एक शर्मनाक फैसला है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है।”

दूसरी ओर लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है। सीनेटर चक शूमर ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक फैसला है जो राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित करता है और कांग्रेस की भूमिका को मजबूत करता है।” इस फैसले का अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि टैरिफ़ व्यापार और निवेश को प्रभावित करते हैं।

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