SIR Hearing : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को और अधिक न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का निर्देश

SIR Hearing नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को गति देने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को और अधिक न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ओडिशा और झारखंड से न्यायिक अधिकारियों की मांग करनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में देरी से लाखों लोगों के मताधिकार पर असर पड़ सकता है, इसलिए यह जरूरी है कि प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह 28 फरवरी तक मतदाता सूची प्रकाशित करे और इसके बाद भी पूरक सूची जारी कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों की तैनाती से एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद पर भी चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सहयोग करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रहे विवाद के कारण एसआईआर प्रक्रिया में देरी हो रही है।

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