Passenger-friendly change : डीजीसीए ने बदले टिकट रिफंड के नियम, 48 घंटे में बदलाव पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

Passenger-friendly change नई दिल्ली:-देश के विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया है जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब यात्री 48 घंटे के भीतर टिकट बदल सकते हैं या रद्द कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।

डीजीसीए ने कहा है कि अगर कोई यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बदलाव करना चाहता है या रद्द करना चाहता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, यह सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो और यात्रा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले बुकिंग की गई हो (डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए) और 15 दिन पहले (इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए)।

इसके अलावा, डीजीसीए ने कहा है कि अगर किसी यात्री के नाम में कोई गलती है, तो उसे 24 घंटे के भीतर सूचित करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यह सुविधा भी केवल तभी उपलब्ध होगी जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो। डीजीसीए ने यह बदलाव यात्रियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए किया है। पिछले साल दिसंबर में इंडिगो की फ्लाइट में देरी के कारण यात्रियों को रिफंड नहीं मिलने की शिकायतें आई थीं जिसके बाद सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो को रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया था।

नए नियमों के अनुसार अगर कोई यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के बाद बदलाव करना चाहता है या रद्द करना चाहता है, तो उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके अलावा, अगर कोई यात्री मेडिकल इमर्जेंसी के कारण यात्रा नहीं कर पाता है, तो उसे रिफंड या क्रेडिट शेल मिलेगा। डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस को रिफंड की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी। अगर कोई यात्री ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टिकट बुक करता है, तो भी एयरलाइन को रिफंड की जिम्मेदारी लेनी होगी।

नए नियमों के प्रमुख बिंदु:

– टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बदलाव या रद्द करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।

– नाम में गलती होने पर 24 घंटे के भीतर सूचित करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।

– यह सुविधा केवल सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगी।

– डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए यात्रा की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले बुकिंग होनी चाहिए।

– इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए यात्रा की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले बुकिंग होनी चाहिए।

– मेडिकल इमर्जेंसी के कारण यात्रा नहीं कर पाने पर रिफंड या क्रेडिट शेल मिलेगा।

– एयरलाइंस को रिफंड की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी।

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