नई दिल्ली :- दिल्ली में होली के अवसर पर इस बार शराब की दुकानें बंद नहीं रहेंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ड्राई-डे सूची में संशोधन करते हुए होली को प्रतिबंधित दिनों की सूची से हटा दिया है। जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को राजधानी में सभी अधिकृत शराब की दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी। आमतौर पर राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक अवसरों या चुनाव के दौरान शराब बिक्री पर रोक लगाई जाती है, लेकिन इस बार सरकार ने होली पर ड्राई-डे लागू न करने का फैसला लिया है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी।
🟢 होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी
दिल्ली सरकार ने ड्राई-डे (Dry Day) की सूची में बदलाव किया है।
इसके तहत 4 मार्च 2026 (होली के अवसर पर) होली को ड्राई-डे सूची से बाहर कर दिया गया है, यानी राजधानी में शराब की दुकानें इस दिन खुली रहेंगी। यह आदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है।
📌 ड्राई-डे क्या होता है?
ड्राई-डे उन दिनों को कहा जाता है जब शराब की बिक्री पर सरकारी आदेश से प्रतिबंध लगाया जाता है (जैसे राष्ट्रीय/धार्मिक त्योहारों या चुनावों के दौरान)। यह नियम हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में अलग-अलग होता है।
🗓️ अन्य राज्यों में होली पर स्थिति
कई राज्यों में (जैसे मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों या छत्तीसगढ़ में) होली के दिन शराब पर प्रतिबंध/ड्राई-डे लागू रह सकता है क्योंकि वहाँ सरकारों ने अलग वित्तीय या शांति-व्यवस्था से जुड़े नियम तय किये हैं।