नई दिल्ली :- लोकसभा में आज, 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस के तीन सदस्य यह नोटिस पेश करेंगे। विपक्ष का आरोप है कि बिरला ने विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया। लोकसभा में स्पीकर को पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत एक प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है।
कितने वोट चाहिए
लोकसभा की कुल ताकत: 543 सदस्य
स्पीकर को हटाने के लिए चाहिए: कम से कम 272 वोट (आधा से ज्यादा)
प्रक्रिया कैसे होती है
प्रस्ताव देने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है।
जब प्रस्ताव सदन में लिया जाता है तो कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है ताकि उस पर चर्चा हो सके।
चर्चा के बाद वोटिंग होती है।
अगर 272 या उससे ज्यादा सांसद समर्थन में वोट देते हैं तो स्पीकर को पद छोड़ना पड़ता है।
मौजूदा स्थिति
रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा लोकसभा में सरकार के पास लगभग 293 सांसदों का समर्थन है इसलिए विपक्ष के लिए प्रस्ताव पास कराना मुश्किल माना जा रहा है।