उत्तर प्रदेश में अप्रैल से हर अंडे पर एक्सपायरी डेट की मुहर अनिवार्य

लखनऊ (उत्तर प्रदेश):- उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में 1 अप्रैल 2026 से सभी अंडों पर उत्पादन तिथि (लेड डेट) और एक्सपायरी डेट की स्पष्ट मुहर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम पोल्ट्री फार्मर्स, सप्लायर्स और अंडा उत्पादकों पर लागू होगा, ताकि बाजार में बिकने वाले हर अंडे की ताजगी आसानी से पता चल सके।

यह फैसला मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। पहले अक्सर दुकानदार “ताजा अंडा” कहकर पुराने या कम गुणवत्ता वाले अंडे बेच देते थे, जिससे उपभोक्ता ठगे जाते थे। अब हर अंडे पर डेट स्टैंप होने से ग्राहक खुद जांच सकेंगे कि अंडा कितना पुराना है। सामान्यतः अंडे की शेल्फ लाइफ 3-4 सप्ताह होती है, लेकिन यह नियम खराब या पुराने स्टॉक को बेचने पर रोक लगाएगा।

अनुपालन न करने पर क्या होगा?

गैर-अनुपालन वाले अंडों को असुरक्षित घोषित कर नष्ट किया जा सकता है या मानव उपभोग के लिए अयोग्य चिह्नित किया जाएगा।पोल्ट्री उद्योग और व्यापारियों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा।यह कदम Animal Husbandry Department और Food Safety नियमों के तहत लागू किया जा रहा है, जो उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा।

यह पहल उत्तर प्रदेश में डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाल के वर्षों में राज्य के डेयरी उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है, और ऐसे नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है – अब अंडे खरीदते समय ताजगी की चिंता कम होगी।

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