अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश):- प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े दो पैन कार्ड मामले में अहम सुनवाई की। यह सुनवाई नावेद मियां द्वारा दायर याचिका पर की गई, जिसमें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

मामले की सुनवाई जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ में हुई। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल की तारीख तय की गई है।

याचिका में यह कहा गया है कि निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले में कुछ कानूनी पहलुओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। दो पैन कार्ड रखने के आरोपों को लेकर पहले भी विवाद रहा है और अब यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

अदालत के निर्देश के बाद अब सभी पक्ष अपने अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अगली सुनवाई में इस मामले की दिशा और अधिक स्पष्ट होने की संभावना है।फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है और सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

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