Social Media दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गायिका नेहा सिंह राठौर को पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने राठौर को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।
नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में अप्रैल में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर एक खास धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने और धार्मिक आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था। राठौर ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ गलत तरीके से भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं, जैसे सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देना, शांति भंग करना और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 19 सितंबर 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उनकी FIR रद्द करने की मांग खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस स्तर पर विद्रोह के आरोपों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन नेहा को ट्रायल के दौरान इन मुद्दों को उठाने की छूट देगा।