सोनभद्र घोरावल में एस आई आर सुनवाई के दौरान मतदाता सूची सत्यापन को लेकर प्रशासन सख्त

सोनभद्र (उत्तर प्रदेश):- सोनभद्र जनपद के घोरावल तहसील सभागार में एस आई आर की सुनवाई के दौरान मतदाता सूची को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक और पात्र मतदाता ही मतदाता सूची में बने रहें। प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि निर्धारित तिथियों पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

 

आगामी 24 जनवरी 2026 और 27 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली सुनवाई के दौरान सभी मतदाताओं को आधार कार्ड के साथ अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। इनमें कुटुंब रजिस्टर की नकल मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मूल अंक पत्र वृद्धा विधवा अथवा दिव्यांग पेंशन से संबंधित प्रमाण पत्र तथा भूमि से जुड़े खसरा खतौनी के मूल दस्तावेज शामिल हैं।

प्रशासन ने उम्र के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भी दिशा निर्देश तय किए हैं। जो व्यक्ति 1987 से पहले जन्मे हैं उन्हें केवल एक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। 1987 से 2004 के बीच जन्म लेने वाले मतदाताओं को दो दस्तावेज देना अनिवार्य है। वहीं 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपने साथ स्वयं के साथ साथ माता पिता से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। सभी वर्ग के मतदाताओं के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य बताया गया है।

बैंक पासबुक को केवल उसी स्थिति में मान्य माना जाएगा जब खाता 1987 से पहले खोला गया हो। सुनवाई के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत कुमार सिंह तहसीलदार प्रवीण कुमार सिंह बाल विकास परियोजना अधिकारी मुकेश कुशवाहा खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद कुमार सिंह पटेल अतुल दुबे अभिषेक उपाध्याय प्रदीप कुमार जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

तहसील सभागार में बड़ी संख्या में वे मतदाता उपस्थित रहे जिन्हें नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे समय पर आवश्यक दस्तावेज लेकर पहुंचें ताकि मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू रूप से पूरी की जा सके।

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