Licence requirement नई दिल्ली:- स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा परीक्षण नियमों में ढील देते हुए लिकेंस की आवश्यकता को कम कर दिया है। यह निर्णय दवा निर्माताओं को राहत देने और देश में दवा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों के परीक्षण के लिए लिकेंस की आवश्यकता नहीं होगी, यदि वे अपने उत्पादों को पहले से ही अन्य देशों में परीक्षण कर चुके हैं। यह निर्णय दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों को जल्दी से जल्दी बाजार में लाने में मदद करेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दवा परीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को भी सरल बनाया जाएगा जिससे दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों के परीक्षण के लिए आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने में आसानी होगी। यह निर्णय दवा उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे दवा निर्माताओं को अपने उत्पादों को जल्दी से जल्दी बाजार में लाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय देश में दवा अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा जिससे देश में दवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सरकार दवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह निर्णय उसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार दवा निर्माताओं के साथ मिलकर काम करेगी ताकि देश में दवा की गुणवत्ता में सुधार हो और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। यह निर्णय दवा उद्योग के लिए एक बड़ा अवसर है और इससे देश में दवा अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे देश में दवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।